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पहली से नामांकन के साथ सजेगा चुनावी रण
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25- गोंडा में विस निर्वाचन के तैयारियों का निरीक्षण करते डीएम, एसपी। - संवाद
- फोटो : GONDA
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गोंडा। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले की सात विधान सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया एक फरवरी से जिला मुख्यालय पर शुरू होगी। खुफिया कैमरों की निगरानी के बीच प्रत्याशी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। आठ फरवरी तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा अमला तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने में जुटा है। जिला मुख्यालय के गेट तक सिर्फ प्रत्याशी के एक वाहन को ही जाने की अनुमति होगी बाकी वाहनों को दो सौ मीटर दूर ही रोक दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम ने साफ चेताया है कि नामांकन के दौरान आचार संहिता की अनदेखी करना प्रत्याशी व समर्थकों पर भारी पड़ेगा। ऐसा मामले में सीधे मुकदमा दर्ज कराने की सख्त कार्रवाई होगी।
एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया एक से आठ फरवरी तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले सभी प्रत्याशियों को मुख्यालय से दो सौ मीटर पहले तक ही अपने समर्थकों के साथ आने की अनुमति होगी। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूरी होगा। कलेक्ट्रेट मुख्य गेट से सघन जांच पड़ताल के बाद ही प्रत्याशी के साथ उसके दो प्रस्तावकों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आचार संहिता के अनुपालन पर करीबी नजर रखने के लिए सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन कक्षों के साथ ही साथ जिला मुख्यालय परिसर एवं बाईपास रोड वाले गेट पर सीसीटीवी कैमरों के साथ वीडियो कैमरों से नियमित निगरानी होगी। नामांकन कक्ष में एक समय में एक प्रत्याशी को ही पर्चा दाखिल करने के लिए जाने की अनुमति होगी।
चार सेट ही दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी एक प्रस्तावक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकों के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना भी जरूरी होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपना पृथक बैंक खाता नंबर चुनावी व्यय हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुनावी खर्च की तय अधिकतम राशि की गणना नामांकन दाखिल करने की तिथि के साथ शुरू होगी।
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रैली व रोड शो के साथ नारेबाजी पर भी रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली, रोड शो के साथ चुनावी नारेबाजी व हो हल्ला पर कड़ाई के साथ रोक रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कोई भी पद यात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली आदि के लिए फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकतर प्रचार व इंडोर आउटडोर रैली, बैठक के लिए अनुमन्य व्यक्ति की संख्या संबंधित एसडीएम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगी। इन बैठकों के लिए राजनीतिक पार्टियां शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण करेंगी। नुक्कड़ सभा, चौराहों आम रास्तों पर नहीं की जाएगी।
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एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया एक से आठ फरवरी तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले सभी प्रत्याशियों को मुख्यालय से दो सौ मीटर पहले तक ही अपने समर्थकों के साथ आने की अनुमति होगी। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूरी होगा। कलेक्ट्रेट मुख्य गेट से सघन जांच पड़ताल के बाद ही प्रत्याशी के साथ उसके दो प्रस्तावकों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आचार संहिता के अनुपालन पर करीबी नजर रखने के लिए सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन कक्षों के साथ ही साथ जिला मुख्यालय परिसर एवं बाईपास रोड वाले गेट पर सीसीटीवी कैमरों के साथ वीडियो कैमरों से नियमित निगरानी होगी। नामांकन कक्ष में एक समय में एक प्रत्याशी को ही पर्चा दाखिल करने के लिए जाने की अनुमति होगी।
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चार सेट ही दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र जमा कर सकेगा। नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी एक प्रस्तावक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकों के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना भी जरूरी होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपना पृथक बैंक खाता नंबर चुनावी व्यय हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुनावी खर्च की तय अधिकतम राशि की गणना नामांकन दाखिल करने की तिथि के साथ शुरू होगी।
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रैली व रोड शो के साथ नारेबाजी पर भी रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली, रोड शो के साथ चुनावी नारेबाजी व हो हल्ला पर कड़ाई के साथ रोक रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कोई भी पद यात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली आदि के लिए फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकतर प्रचार व इंडोर आउटडोर रैली, बैठक के लिए अनुमन्य व्यक्ति की संख्या संबंधित एसडीएम के मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगी। इन बैठकों के लिए राजनीतिक पार्टियां शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण करेंगी। नुक्कड़ सभा, चौराहों आम रास्तों पर नहीं की जाएगी।