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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   5 years imprisonment for two brothers

दो सगे भाइयों को 5 साल का कारावास

Wed, 18 Nov 2015 11:38 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2015 11:38 PM IST
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दो वर्ष पूर्व जमीनी विवाद के चलते चाकुओं से गोदकर जबरन सादे स्टांप पर अंगूठा लगवाने के दो आरोपी सगे भाइयों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार (पंचम) ने पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
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अभियोजन अधिकारी द्विजेन्द्र सिंह के अनुसार कोतवाली नगर में 23 जुलाई 2013 को थाना इटियाथोक के ग्राम दरियापुर हरदोपट्टी निवासी श्यामलाल ने  दो सगे भाई सुखदेव व बेकारू पुत्र सियाराम निवासी निवासी दरियापुर हरदोपट्टी के खिलाफ मारपीट करने व चाकुओं से गोदकर जबरन स्टांप पर अंगूठा लगवाने का अभियोग पंजीकृत कराया था।
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वादी श्यामलाल के मुताबिक 21 जुलाई 2013 को कलेक्ट्रेट से घर लौटते समय टेलीफोन एक्सचेंज के पास उसके ऊपर दो सगे भाइयों सुखदेव व बेकारू ने हमला बोल दिया और मारपीट कर चाकुओं से घायल करने के बाद स्टांप पर जबरन अंगूठा लगवा लिया। परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने गवाहों का बयान कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट अनिल कुमार (पंचम) ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और पत्रावलियों का अवलोकन किया।
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बुधवार को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट ने दोनों सगे भाइयों सुखदेव व बेकारू पर दोष सिद्ध करते हुए दोनों भाइयों को पांच-पांच साल के साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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