फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   20 years jail for two rape accused

दुराचार के दो आरोपियों को 20 साल की कैद

Wed, 31 May 2017 10:44 PM IST
amar ujala
amar ujala Updated Wed, 31 May 2017 10:44 PM IST
विज्ञापन
त्वरित सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दुराचार के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक अन्य आरोपी को छेड़खानी का दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन


थाना ललिया के एक गांव की निवासिनी के प्रार्थना पत्र पर जेएम प्रथम द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। थाना ललिया की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर छेेदीराम पुत्र रक्षा राम निवासी राम दयालडिहवा, सियाराम पुत्र रामनाथ ग्राम पटवा पर दुराचार तथा जगराम पुत्र पीतांबर निवासी राम दयालडिहवा पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन


पीड़िता का आरोप था कि 13 नवंबर 2014 को नित्य क्रिया के लिए गई थी। जहां पर छेेदीराम व सियाराम ने दुराचार किया। पीड़िता घटना की शिकायत करने गई तो जगराम ने उसके साथ छेड़खानी करते हुए भगा दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रवींद्र यादव ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम अशोक कुमार सिंह छेेदीराम व सियाराम को सामूहिक दुराचार का दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेेगा। न्यायाधीश ने जगराम को छेड़खानी करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed