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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   10- year sentence in dowry killing

दहेज हत्या में 10 साल की सजा

Thu, 17 Sep 2015 11:29 PM IST
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2015 11:29 PM IST
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दहेज हत्या का दोषी पाते हुए एफटीसी न्यायाधीश ने पति, सास व ससुर को 10-10 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने साक्ष्यों केे अभाव में मृतका की ननद को दोष मुक्त करार दिया है।
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थाना मनकापुर जनपद गोंडा के ग्राम कल्याणपुर निवासी दयानंद ने 6 मई 2011 को उतरौला कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पुत्री अनीता का विवाह पांच वर्ष पहले ग्राम भैरमपुर कोतवाली उतरौला निवासी शिव पूजन के साथ हुआ था। ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे।
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दहेज की मांग पूरी न होने पर पति शिवपूजन, सास निरहा, ससुर राम सेवक व ननद नानबच्ची ने मिट्टी का तेल डालकर अनीता को जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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त्वरित सत्र न्यायालय में मुकदमा परीक्षण के दौरान सरकारी वकील रवीन्द्र यादव ने 9 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद त्वरित सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह ने शिवपूजन, रामसेवक व निरहा को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की कैद व 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में मृतका की ननद नानबच्ची को बेकसूर माना तथा उसे बाइज्जत बरी कर दिया।
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