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नगर पंचायत चेयरमैन के पुत्र की अग्रिम जमानत खारिज

Sun, 30 Oct 2022 11:37 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Oct 2022 11:37 PM IST
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गोंडा। प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने खरगूपुर हिंसा के दो मामलों में आरोपी खरगूपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, इसी मामले में आरोपी नगर पंचायत चेयरमैन लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार खरगूपुर थाना क्षेत्र के खरगूपुर बाजार निवासी सोनू मोदनवाल ने खरगूपुर नगर पंचायत चेयरमैन लाल मोहम्मद के पुत्र जहीर समेत 39 नामजद व 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कहा कि 10 अक्तूबर 2022 को शाम आठ बजे लाठी डंडे से लैस होकर विपिन की दुकान पर आकर तोड़फोड़ की व जानलेवा हमला किया।
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इसी घटना में थाने के उपनिरीक्षक भोला शंकर ने प्राथमिकी दर्ज कराया कि आरोपियों ने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर ईंट, पत्थर, बोतल से हमला कर दिया, जिससे मुख्य आरक्षी राज किशोर व एक अन्य आरक्षी को गंभीर चोटें आईं। बलवाइयों ने सरकारी वाहन भी तोड़ा और शांति व्यवस्था भंग किया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
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गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने आरोपी चेयरमैन लाल मोहम्मद के पुत्र जहीर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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