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Gonda News: वसूली में लापरवाह तहसीलदार करनैलगंज कोर्ट में तलब
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गोंडा। महिला को भरण पोषण राशि की वसूली व बाकीदार की भूमि को कुर्क न करने के मामले में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कक्ष संख्या-एक कुमारी अफशॉ ने तहसीलदार करनैलगंज को कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करुवा के मजरे कुम्हरगड्डी निवासी श्री देवी ने अपने पति सुभाष निवासी ग्राम मधईपुर कुर्मी पूरे रनियापुर थाना परसपुर के खिलाफ मुकदमा दायर कर भरण पोषण के लिए धनराशि दिलाने की याचना की थी।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो अप्रैल 2012 को निर्णय सुनाते हुए श्रीदेवी के पति सुभाष को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह दो हजार पांच सौ रुपये देने का आदेश दिया था। मगर सुभाष भरण पोषण की धनराशि देने में आनाकानी करता रहा और दो नवंबर 2019 तक उस पर दो लाख 27 हजार पांच सौ रुपये बकाया हो गया। श्रीदेवी के अधिवक्ता राम प्रताप गोस्वामी ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर बकाया धनराशि की वसूली के लिए न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया, और सुभाष की ग्राम मधईपुर कर्मी स्थित भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेशों को लगातार दरकिनार कर तहसीलदार करनैलगंज ने अब तक कार्रवाई नहीं की।
मामले में सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कक्ष संख्या-एक कुमारी अफशॉ ने तहसीलदार करनैलगंज को सात जनवरी 2023 तक न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अदालत ने सुभाष के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर थानाध्यक्ष परसपुर को आदेश दिया है कि भरण पोषण की धनराशि अदा न करने की स्थिति में उसे न्यायालय में पेश किया जाय।
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मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो अप्रैल 2012 को निर्णय सुनाते हुए श्रीदेवी के पति सुभाष को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह दो हजार पांच सौ रुपये देने का आदेश दिया था। मगर सुभाष भरण पोषण की धनराशि देने में आनाकानी करता रहा और दो नवंबर 2019 तक उस पर दो लाख 27 हजार पांच सौ रुपये बकाया हो गया। श्रीदेवी के अधिवक्ता राम प्रताप गोस्वामी ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर बकाया धनराशि की वसूली के लिए न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया, और सुभाष की ग्राम मधईपुर कर्मी स्थित भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेशों को लगातार दरकिनार कर तहसीलदार करनैलगंज ने अब तक कार्रवाई नहीं की।
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मामले में सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कक्ष संख्या-एक कुमारी अफशॉ ने तहसीलदार करनैलगंज को सात जनवरी 2023 तक न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अदालत ने सुभाष के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर थानाध्यक्ष परसपुर को आदेश दिया है कि भरण पोषण की धनराशि अदा न करने की स्थिति में उसे न्यायालय में पेश किया जाय।
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