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हत्यारे पौत्र और पुत्रवधू की जमानत खारिज
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गोंडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने ससुर की हत्या करने वाली एक महिला सहित दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना धानेपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे पंडित वृंदावन पूरे अहिरन डीह निवासी पवन कुमार यादव ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके दो भाई राम सुरेश यादव और प्रदीप कुमार बंटवारे को लेकर उससे व पिता से रंजिश रखते थे।
एक नवंबर 2021 को उसकी मां ने मोबाइल के जरिए सूचित किया कि उसके पिता दशरथ यादव को भाई राम सुरेश यादव व उनकी पत्नी बिट्टा देवी, प्रदीप कुमार व उनके बेटे हरिशंकर, नंद किशोर मारे हैं। खोजबीन करने पर गन्ने के खेत में पिता का शव मिला। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की, और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी बिट्टा देवी व हरिशंकर यादव का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना धानेपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे पंडित वृंदावन पूरे अहिरन डीह निवासी पवन कुमार यादव ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके दो भाई राम सुरेश यादव और प्रदीप कुमार बंटवारे को लेकर उससे व पिता से रंजिश रखते थे।
एक नवंबर 2021 को उसकी मां ने मोबाइल के जरिए सूचित किया कि उसके पिता दशरथ यादव को भाई राम सुरेश यादव व उनकी पत्नी बिट्टा देवी, प्रदीप कुमार व उनके बेटे हरिशंकर, नंद किशोर मारे हैं। खोजबीन करने पर गन्ने के खेत में पिता का शव मिला। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की, और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी बिट्टा देवी व हरिशंकर यादव का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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