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Gonda News: उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ठोंका जुर्माना

Wed, 31 Jul 2024 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 31 Jul 2024 12:27 AM IST
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Consumer Commission imposed fine on Kotak Mahindra Bank
गोंडा। किसान को ट्रैक्टर ऋण का अदेयता प्रमाण पत्र (नोड्यूज) न देने पर नौ हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक माह में नोड्यूज प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया है।
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मनकापुर तहसील के ग्राम नरायनपुर ग्रंट निवासी केशवराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि उसने कोटक महिंद्रा बैंक गोरखपुर से चार लाख 40 हजार रुपये फाइनेंस कराकर ट्रैक्टर खरीदा था। उसने माह फरवरी 2017 में संपूर्ण कर्ज की अदायगी कर दी, लेकिन कई बार दौड़ाने के बाद भी बैंक ने अदेयता प्रमाण पत्र (नोड्यूज) नहीं दिया। आयोग की नोटिस पर कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान निर्णय सुनाते हुए आयोग के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक माह में ट्रैक्टर ऋण का नोड्यूज प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया है। बैंक शारीरिक, मानसिक कष्ट व वाद खर्च के लिए नौ हजार रुपये परिवादी को अदा करेगा।
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