{"_id":"649f129bf2c1e77b6d08f9e6","slug":"bail-rejected-for-drug-peddlers-gonda-news-c-13-1-313409-2023-06-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: मादक पदार्थ के तस्करों की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: मादक पदार्थ के तस्करों की जमानत खारिज
Fri, 30 Jun 2023 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 30 Jun 2023 11:06 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। स्मैक और गांजे की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि तरबगंज पुलिस ने सात जून 2023 को लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के भाखामऊ कुर्सी रोड निवासी शहनवाज शेख को 190 ग्राम स्मैक के साथ क्षेत्र के घोघरा पुल के निकट से गिरफ्तार किया था। इसी तरह नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के नई बस्ती महराजगंज निवासी शफीक अहमद को पांच क्विंटल 51 किलो गांजे के साथ शालीमार होटल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरु की। मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी शहनवाज शेख व शफीक अहमद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि तरबगंज पुलिस ने सात जून 2023 को लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के भाखामऊ कुर्सी रोड निवासी शहनवाज शेख को 190 ग्राम स्मैक के साथ क्षेत्र के घोघरा पुल के निकट से गिरफ्तार किया था। इसी तरह नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के नई बस्ती महराजगंज निवासी शफीक अहमद को पांच क्विंटल 51 किलो गांजे के साथ शालीमार होटल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर विवेचना शुरु की। मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी शहनवाज शेख व शफीक अहमद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।