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Gonda News: डॉक्टर से ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

Tue, 30 May 2023 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 30 May 2023 11:03 PM IST
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Bail rejected for doctor's fraud
गोंडा। नेत्र चिकित्सक से धोखाधड़ी कर 44 हजार रुपये ठगने के मामले में न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ओमप्रकाश शुक्ल ने बताया कि नेत्र चिकित्सक मनदीप कौर ने सात मई 2023 को कोतवाली नगर तहरीर देकर कहा कि एक मई को अनन्या पांडेय नामक महिला ने उन्हें फोन किया और धोखा देकर एचडीएफसी बैंक के खाते में 44 हजार 200 रुपये जमा करा लिए। पुलिस ने अनन्या सहित चार के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की तो बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम सिखेड़ा निवासी प्रदीप शर्मा उर्फ राजू का नाम भी नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमाम मोबाइल, एटीएम व अन्य सामग्री बरामद की। मामले में सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सर्वजीत कुमार सिंह ने प्रदीप का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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