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Gonda News: फर्जी वसीयतनामा की आरोपी महिला की जमानत खारिज

Tue, 23 Jul 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 23 Jul 2024 11:55 PM IST
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Bail of woman accused of fake will rejected
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जालसाजी कर फर्जी तरीके से जमीन का वसीयतनामा पंजीकृत कराने के मामले में आरोपी महिला का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम लुवांवा फूल पुरवा की रहने वाली गुड्डी ने 23 मार्च 2023 को कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया। कहा कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और 16 जनवरी 2002 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसके नाबालिग भाई रक्षाराम का नाम खतौनी में दर्ज हो गया। जमीन हड़पने की नीयत से भदुवा तरहर के निवासी स्वामी नाथ तिवारी ने भूमाफिया गिरोह की सदस्य करिश्मा सिंह निवासी ग्राम नंदौर थाना परसपुर, उसके पिता महिपाल सिंह सहित दो दर्जन सदस्यों के साथ मिलकर 15 जनवरी 2002 की तिथि में एक फर्जी वसीयतनामा तैयार करा लिया। इसके बाद तरबगंज में तैनात तत्कालीन उपनिबंधक सौरभ सिंह से मिलकर आठ नवंबर 2016 को उसका पंजीकरण भी करा लिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी करिश्मा सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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