{"_id":"6778262a6ead1fd1ed0c78c7","slug":"bail-application-rejected-in-fake-deed-case-gonda-news-c-100-1-slko1026-130180-2025-01-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: फर्जी बैनामा मामले में जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: फर्जी बैनामा मामले में जमानत अर्जी खारिज
Fri, 03 Jan 2025 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 03 Jan 2025 11:32 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने कूटरचना कर एक ही जमीन का तीन बार बैनामा कर बेचने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम चड़निया बूढ़ादेवर निवासी रामानंद मिश्रा पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर एक ही जमीन का तीन बार बैनामा करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था।
विवेचना में अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी रामानंद मिश्रा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विवेचना में अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी रामानंद मिश्रा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन