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Gonda News: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Sat, 27 Jul 2024 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 27 Jul 2024 12:50 AM IST
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने गर्भस्थ शिशु की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दो भाईयों और पिता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।
मोतीगंज क्षेत्र के ग्राम बनकटी सूर्यबली सिंह निवासी रामप्रसाद यादव ने साल 2007 में थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनके दरवाजे पर बिजली का खंभा लगा है। बिजली ठीक करने को लेकर उनकी पत्नी राधा देवी का गांव के रामदयाल उर्फ बाऊ और उसके पुत्र संदीप व कुलदीप से विवाद हो गया। इस पर सभी लोग पत्नी राधा को पीटने लगे। बचाने पर उसे और बहू मीरा देवी को भी पीटा। इससे बहू मीरा देवी का गर्भपात हो गया और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मामले के साक्ष्य, तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी राम दयाल, संदीप व कुलदीप का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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मोतीगंज क्षेत्र के ग्राम बनकटी सूर्यबली सिंह निवासी रामप्रसाद यादव ने साल 2007 में थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनके दरवाजे पर बिजली का खंभा लगा है। बिजली ठीक करने को लेकर उनकी पत्नी राधा देवी का गांव के रामदयाल उर्फ बाऊ और उसके पुत्र संदीप व कुलदीप से विवाद हो गया। इस पर सभी लोग पत्नी राधा को पीटने लगे। बचाने पर उसे और बहू मीरा देवी को भी पीटा। इससे बहू मीरा देवी का गर्भपात हो गया और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मामले के साक्ष्य, तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी राम दयाल, संदीप व कुलदीप का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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