{"_id":"6a9da9b8d45780ffe9030d67","slug":"allegations-against-the-bjp-mla-and-the-sdm-will-be-heard-again-gonda-news-c-100-1-slko1026-165574-2026-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: भाजपा विधायक व एसडीएम पर लगे आरोपों की दोबारा होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: भाजपा विधायक व एसडीएम पर लगे आरोपों की दोबारा होगी सुनवाई
Sun, 06 Sep 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। इटियाथोक में एएनएम सेंटर के निर्माण को लेकर हुए विवाद में मेहनौन के भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी और तत्कालीन एसडीएम कुलदीप सिंह समेत 12 लोगों पर लगाए गए आरोपों के मामले में नया मोड़ आया है। शिकायत खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले में पक्षकारों को सुनकर कानून के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है।
हर्रैया झूमन निवासी रमेश कुमार तिवारी ने 22 अप्रैल 2023 की घटना को लेकर शिकायत दाखिल की थी। शिकायत के मुताबिक, उनके घर के सामने एएनएम सेंटर के निर्माण के लिए जमीन की खोदाई शुरू की जा रही थी। विरोध करने पर शिकायतकर्ता से अभद्रता करने, मारपीट करने सहित कई अन्य आरोप लगाए गए थे। शिकायत में भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन एसडीएम कुलदीप सिंह, पूर्व तहसीलदार अखिलेश, एसओ अभिषेक सिंह, लेखपाल राम बहादुर यादव, कानूनगो एके सिंह सहित अन्य पर आरोप लगाया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि घटना के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 29 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। रमेश कुमार तिवारी ने इस आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी।
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) संदीप तिवारी ने निचली अदालत का 29 सितंबर 2025 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही पक्षकारों को सुनकर कानून के अनुसार मामले में नए सिरे से उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
हर्रैया झूमन निवासी रमेश कुमार तिवारी ने 22 अप्रैल 2023 की घटना को लेकर शिकायत दाखिल की थी। शिकायत के मुताबिक, उनके घर के सामने एएनएम सेंटर के निर्माण के लिए जमीन की खोदाई शुरू की जा रही थी। विरोध करने पर शिकायतकर्ता से अभद्रता करने, मारपीट करने सहित कई अन्य आरोप लगाए गए थे। शिकायत में भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी, तत्कालीन एसडीएम कुलदीप सिंह, पूर्व तहसीलदार अखिलेश, एसओ अभिषेक सिंह, लेखपाल राम बहादुर यादव, कानूनगो एके सिंह सहित अन्य पर आरोप लगाया गया था।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता का आरोप था कि घटना के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 29 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। रमेश कुमार तिवारी ने इस आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी।
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) संदीप तिवारी ने निचली अदालत का 29 सितंबर 2025 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही पक्षकारों को सुनकर कानून के अनुसार मामले में नए सिरे से उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।