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जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को किया आगाह
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गोंडा। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने मतदान दिवस पर उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं से पंचायत चुनाव शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने की अपील की है। साथ ही चेताया है कि जो प्रत्याशी या मतदान में किसी भी तरह का खलल पैदा करेगा उसके खिलाफ क़ड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएं जाएंगे। कोई मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर तक ही जा सकेगा।
मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा। मतदान केंद्र या उसके आस-पास न तो आपत्तिजनक आचरण किया जायेगा और न ही अधिकारियों के कार्य में बाधा अथवा अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्र पर कब्जा करने व मतदान से रोकने अथवा मतदान स्थल तक किसी मतदाता को जाने में बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।
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उन्होंने साफ किया कि मतपेटियों को क्षति पहुँचाने, मतपत्रों को नष्ट करने व अवैध मतपत्रों को शामिल करने एवं कराने का कार्य नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट शिविर लघु आकार के होंगे तथा उन पर कोई झंडा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी व मत देने के उपरान्त कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं रूकेगा।
मतदान परिसर में धूम्रपान एवं मोबाइल का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम या अन्य पहचान चिह्न नहीं होगा।
जनप्रतिनिधि व मंत्रीगण भी किसी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे और शासकीय विभागों एवं कार्मिकों के लिए किसी का आतिथ्य, भोज्य पदार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदान कार्मिक सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे।
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उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएं जाएंगे। कोई मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर तक ही जा सकेगा।
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मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा। मतदान केंद्र या उसके आस-पास न तो आपत्तिजनक आचरण किया जायेगा और न ही अधिकारियों के कार्य में बाधा अथवा अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्र पर कब्जा करने व मतदान से रोकने अथवा मतदान स्थल तक किसी मतदाता को जाने में बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।
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उन्होंने साफ किया कि मतपेटियों को क्षति पहुँचाने, मतपत्रों को नष्ट करने व अवैध मतपत्रों को शामिल करने एवं कराने का कार्य नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट शिविर लघु आकार के होंगे तथा उन पर कोई झंडा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी व मत देने के उपरान्त कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं रूकेगा।
मतदान परिसर में धूम्रपान एवं मोबाइल का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम या अन्य पहचान चिह्न नहीं होगा।
जनप्रतिनिधि व मंत्रीगण भी किसी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे और शासकीय विभागों एवं कार्मिकों के लिए किसी का आतिथ्य, भोज्य पदार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदान कार्मिक सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे।