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Gonda News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
Sun, 10 Nov 2024 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 10 Nov 2024 11:31 PM IST
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गोंडा। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र की निवासी महिला ने 10 अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि नौ अगस्त 2017 को उसकी 13 साल की पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी। रात एक बजे ग्राम बरजोर पुरवा जगदीशपुर निवासी कुन्नन आया और लड़की का मुंह दबाकर उठा ले गया। उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस और पत्रावली में साक्ष्य न होने के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) और विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी कुन्नन को दोषमुक्त कर दिया।
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विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस और पत्रावली में साक्ष्य न होने के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) और विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी कुन्नन को दोषमुक्त कर दिया।
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