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कोटेेदार ने मई का नहीं बांटा अनाज, डंप मिला 210 बोरा अनाज
Updated Sun, 03 Jun 2018 11:04 PM IST
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कोटेदार ने डंप किया 210 बोरा अनाज, केस दर्ज
गोंडा। एक कोटेदार द्वारा मई महीने का राशन ना बांट कर उसका दुरुपयोग करने के मामले में पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम बसेरिया के कोटेदार धन लाल मिश्रा के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक बालेश्वर मणि त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें देवीपाटन मंडल के खाद्य उपायुक्त के माध्यम से जानकारी हुई कि बसेरिया के कोटेदार द्वारा मई महीने का राशन उठाकर उसका वितरण नहीं किया गया।
उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। जांच टीम जब बसेरिया कोटेदार के दुकान पर पहुंची तो दुकान बंद मिली, रेट बोर्ड, साइन बोर्ड, व स्टॉक बोर्ड नहीं मिला।
उसके बाद उनके गोदाम का ताला खोल कर देखा गया तो गोदाम में रखा 210 बोरी गेहूं, दो बोरी खुला गेहूं, दो बोरी खुला चावल मिला। जिसे ग्राम लालेमऊ के कोटेदार रामसेवक को सुपुर्द कर दिया गया।
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इसके अतिरिक्त पूरे स्टाक का सत्यापन व वितरण रजिस्टर का सत्यापन करने से ज्ञात हुआ कि 306 बोरी अनाज का वितरण ना करके उसका दुरुपयोग कोटेदार द्वारा किया गया है।
पुलिस ने बालेश्वर मणि त्रिपाठी पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार धन लाल मिश्रा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी कोतवाल अफजल खान ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है विवेचना कराई जा रही है।
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गोंडा। एक कोटेदार द्वारा मई महीने का राशन ना बांट कर उसका दुरुपयोग करने के मामले में पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम बसेरिया के कोटेदार धन लाल मिश्रा के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक बालेश्वर मणि त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें देवीपाटन मंडल के खाद्य उपायुक्त के माध्यम से जानकारी हुई कि बसेरिया के कोटेदार द्वारा मई महीने का राशन उठाकर उसका वितरण नहीं किया गया।
उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। जांच टीम जब बसेरिया कोटेदार के दुकान पर पहुंची तो दुकान बंद मिली, रेट बोर्ड, साइन बोर्ड, व स्टॉक बोर्ड नहीं मिला।
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उसके बाद उनके गोदाम का ताला खोल कर देखा गया तो गोदाम में रखा 210 बोरी गेहूं, दो बोरी खुला गेहूं, दो बोरी खुला चावल मिला। जिसे ग्राम लालेमऊ के कोटेदार रामसेवक को सुपुर्द कर दिया गया।
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इसके अतिरिक्त पूरे स्टाक का सत्यापन व वितरण रजिस्टर का सत्यापन करने से ज्ञात हुआ कि 306 बोरी अनाज का वितरण ना करके उसका दुरुपयोग कोटेदार द्वारा किया गया है।
पुलिस ने बालेश्वर मणि त्रिपाठी पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार धन लाल मिश्रा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी कोतवाल अफजल खान ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है विवेचना कराई जा रही है।