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Gonda News: अवैध शराब रखने के दोषी पर तीन हजार जुर्माना

Sat, 08 Apr 2023 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 08 Apr 2023 12:04 AM IST
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3000 fine for possessing illegal liquor
गोंडा। अवैध शराब रखने के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 30 अप्रैल 2015 को करनैलगंज पुलिस ने ग्राम गोड़ियन पुरवा सकरौरा निवासी धनलाल को 20 पैकेट अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और धनलाल केे खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने धनलाल को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने धनलाल को तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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