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Gonda News: ट्रैक्टर खींचने पर मैग्मा कंपनी पर 30 हजार जुर्माना
Sun, 10 Sep 2023 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 10 Sep 2023 10:59 PM IST
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गोंडा। कोरोना काल में कुछ किस्तों की अदायगी न कर पाने पर किसान का ट्रैक्टर जबरन खींचने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने मैग्मा फिनकाॅर्प लि. (मैग्मा फाइनेंस) कंपनी पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने बकाए की रकम लेकर किसान का ट्रैक्टर अथवा विक्रय की दशा में कर्ज घटाकर शेष रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।
तरबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम महापुरवा कटहा निवासी शिवशंकर तिवारी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए साल 2018 में मैग्मा फाइनेंस कंपनी की शाखा गोंडा से चार लाख 85 हजार रुपये कर्ज लिया था। कर्ज की किस्तें भी वह समय से अदा करते रहे। कोरोना के समय लॉकडाउन लगने से कुछ किस्तें नहीं अदा कर सके। 10 अक्तूबर 2020 तक कुल चार लाख 81 हजार 209 रुपये जमा करने के बावजूद कंपनी के कर्मचारियों ने बिना पूर्व सूचना के ही चार नवंबर 2020 को उसका ट्रैक्टर जबरन खिंचवा लिया। कुछ समय बाद पता चला कि उसका ट्रैक्टर बेच दिया गया है। कंपनी के अधिकारियों के कृत्य से क्षुब्ध शिवशंकर तिवारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम की नोटिस पर मैग्मा फाइनेंस के अधिकारी न तो हाजिर हुए और न ही कोई जवाब दिया।
एकपक्षीय सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता डीके वर्मा की बहस व साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने मैग्मा फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया कि एक माह के अंदर कर्ज की बकाया राशि लेकर परिवादी को ट्रैक्टर वापस किया जाए। यदि ट्रैक्टर की बिक्री हुई हो तो ऋण राशि काटकर विक्रय तिथि से सात प्रतिशत ब्याज के साथ शेष रकम परिवादी को वापस दी जाए। फोरम ने मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के लिए 30 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।
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तरबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम महापुरवा कटहा निवासी शिवशंकर तिवारी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए साल 2018 में मैग्मा फाइनेंस कंपनी की शाखा गोंडा से चार लाख 85 हजार रुपये कर्ज लिया था। कर्ज की किस्तें भी वह समय से अदा करते रहे। कोरोना के समय लॉकडाउन लगने से कुछ किस्तें नहीं अदा कर सके। 10 अक्तूबर 2020 तक कुल चार लाख 81 हजार 209 रुपये जमा करने के बावजूद कंपनी के कर्मचारियों ने बिना पूर्व सूचना के ही चार नवंबर 2020 को उसका ट्रैक्टर जबरन खिंचवा लिया। कुछ समय बाद पता चला कि उसका ट्रैक्टर बेच दिया गया है। कंपनी के अधिकारियों के कृत्य से क्षुब्ध शिवशंकर तिवारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम की नोटिस पर मैग्मा फाइनेंस के अधिकारी न तो हाजिर हुए और न ही कोई जवाब दिया।
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एकपक्षीय सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता डीके वर्मा की बहस व साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने मैग्मा फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया कि एक माह के अंदर कर्ज की बकाया राशि लेकर परिवादी को ट्रैक्टर वापस किया जाए। यदि ट्रैक्टर की बिक्री हुई हो तो ऋण राशि काटकर विक्रय तिथि से सात प्रतिशत ब्याज के साथ शेष रकम परिवादी को वापस दी जाए। फोरम ने मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के लिए 30 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।
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