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Gonda News: बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Tue, 11 Apr 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 11 Apr 2023 12:01 AM IST
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गोंडा। बालक के साथ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने सोमवार को दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने थाना कटराबाजार में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 12 दिसंबर 2020 को दोपहर दो बजे उसके 10 साल के लड़के को गांव का सुनील दरवाजे से बुलाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर आरोपी सुनील के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषसिद्ध किया। सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र गुप्ता ने सुनील को 20 साल के सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर आरोपी सुनील के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषसिद्ध किया। सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र गुप्ता ने सुनील को 20 साल के सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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