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नहीं कराया री-रजिस्ट्रेशन, कबाड़ हो जाएंगे 15 साल पुराने 69338 निजी वाहन

Sun, 10 Oct 2021 10:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 10:30 PM IST
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15 year old 69 thousand private vehicles will become junk
गोंडा। संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत 69338 निजी वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। इन निजी वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो चुका है। संभागीय परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने निजी वाहनों के मालिकों को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की नोटिस भेजने की तैयारी की है।
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संभागीय परिवहन विभाग ने 500 निजी वाहनों के निलम्बित कर दिए हैं। बाकी वाहनों के मालिकों को जल्द से जल्द अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने को कहा है। ऐसा न करने वाले निजी वाहनों के पहले रजिस्ट्रेशन निलम्बित किए जाएंगे। इसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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संभागीय परिवहन विभाग ने कामर्शियल वाहनों के बाद अब निजी वाहनों को भी नियमों के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत 69338 निजी वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं।
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जिससे इन वाहनों की मियाद समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कामार्शियल वाहनों की तरह ही अब 15 साल पुराने 69338 निजी वाहन भी कबाड़ कर दिए जाएंगे। 15 साल पुराने निजी वाहनों के मालिकों को संभागीय परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने को कहा है। ऐसा न करने वाले मालिकों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले निलम्बित किया जाएगा। इसके बाद उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
15 सराल पुराने निजी वाहनों का रजिस्ट्रेेशन निरस्त होने की रिपोर्ट संभागीय परिवहन विभाग अपने यहां दर्ज करने के बाद इसकी रिपोर्ट एनआईसी को सौंपेगी। वाहनों का रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य सभी डाटा ऑनलाइन होने के कारण एनआईसी में दर्ज है। इसलिए संभागीय परिवहन विभाग को निजी वाहनों के सभी डाटा एनआईसी को देना पड़ेगा। जिसके बाद एनआईसी निजी वाहनों के निरस्त किए गए सभी रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटर से डिलीट कर देगी।

कार, जीप, बाइक, स्कूटर समेत कृषि कार्य के ट्रैक्टर व ट्राली को निजी वाहनों में शामिल किया गया है। निजी वाहलों का पहली बार रजिस्ट्रेशन पंद्रह साल के लिए होता है। मगर रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने पर उसका री-रजिस्ट्रेशन सिर्फ पांच साल के लिए किया जाता है। इस बीच वाहन अगर अनफिट हो गया तो उसका री-रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रावधान नहीं है।
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