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Gonda News: हत्या के प्रयास में पूर्व प्रधान समेत 13 दोषियों को 10 साल की सजा
Thu, 12 Dec 2024 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 12 Dec 2024 11:27 PM IST
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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात साल पहले घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पूर्व प्रधान और दो महिलाओं समेत 13 अभियुक्तों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 साल के कारावास के साथ नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बमडेरा निवासी रघुनाथ प्रसाद तिवारी ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 25 मई 2017 को दोपहर के समय जब वह घर पर था, तभी गांव के राजेंद्र प्रसाद उसके सहन की जमीन पर जबरन टिनशेड रखने लगे। विरोध करने पर राजेंद्र प्रसाद तिवारी व उनके लड़के उदय प्रताप तिवारी अपशब्द कहकर घर में घुसकर कुदाल से उसके पिता माधवराज तिवारी पर प्राणघातक प्रहार किया। जिससे वह मरणासन्न हो गए। परिवार के लोग बीच बचाव के लिए आए तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी गिरजावती तिवारी के साथ 15 अन्य लोगों ने एकमत होकर लाठी, डंडा, भाला, फरसा व तमंचा लेकर उन पर हमला कर घर में घुसकर तोड़फोड़ की।
विवेचना के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह की कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद तिवारी, उदय प्रताप तिवारी, गिरजावती तिवारी, रामचंदर तिवारी, लवकुश तिवारी, राम बच्ची तिवारी, ध्रुव नरायन चौबे, अजय कुमार पांडेय, श्रीनिवास मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, रामबाबू शुक्ला, श्यामबाबू शुक्ला और कमल कुमार शुक्ला को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि मुख्य तौर पर घायल माधवराज तिवारी को क्षति प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बमडेरा निवासी रघुनाथ प्रसाद तिवारी ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 25 मई 2017 को दोपहर के समय जब वह घर पर था, तभी गांव के राजेंद्र प्रसाद उसके सहन की जमीन पर जबरन टिनशेड रखने लगे। विरोध करने पर राजेंद्र प्रसाद तिवारी व उनके लड़के उदय प्रताप तिवारी अपशब्द कहकर घर में घुसकर कुदाल से उसके पिता माधवराज तिवारी पर प्राणघातक प्रहार किया। जिससे वह मरणासन्न हो गए। परिवार के लोग बीच बचाव के लिए आए तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी गिरजावती तिवारी के साथ 15 अन्य लोगों ने एकमत होकर लाठी, डंडा, भाला, फरसा व तमंचा लेकर उन पर हमला कर घर में घुसकर तोड़फोड़ की।
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विवेचना के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह की कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद तिवारी, उदय प्रताप तिवारी, गिरजावती तिवारी, रामचंदर तिवारी, लवकुश तिवारी, राम बच्ची तिवारी, ध्रुव नरायन चौबे, अजय कुमार पांडेय, श्रीनिवास मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा, रामबाबू शुक्ला, श्यामबाबू शुक्ला और कमल कुमार शुक्ला को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि मुख्य तौर पर घायल माधवराज तिवारी को क्षति प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए।
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