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स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त
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गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-के अंतर्गत गाजीपुर में स्थित मतदान केंद्रों-स्थलों पर पहली दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। इसको सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट-जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह की ओर से जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती
जाए।
उन्होंने बताया कि मतदान पहली दिसंबर को पूर्वांह आठ बजे से सायं पांच बजे तक होगा। सभी जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित हुए हैं, वह 30 नवंबर को पूर्वांह आठ बजे जिला निर्वाचन कार्यालय के परिसर में उपस्थित होकर अपनी संबंधित मतदान पार्टियों के निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका आदि की प्राप्ति के बाद पूर्वान्ह 11 बजे से उन्हें मतदान स्थल के लिए रवानगी कराते हुए मतदेय स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों-स्थलों पर भ्रमण लगातार करते रहेंगे। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अंतर्गत स्थित मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न बडाएंगे। निर्देश दिया कि मतदान के बाद जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय गाजीपुर में जमा कराएंगे। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। न:िर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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जाए।
उन्होंने बताया कि मतदान पहली दिसंबर को पूर्वांह आठ बजे से सायं पांच बजे तक होगा। सभी जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित हुए हैं, वह 30 नवंबर को पूर्वांह आठ बजे जिला निर्वाचन कार्यालय के परिसर में उपस्थित होकर अपनी संबंधित मतदान पार्टियों के निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका आदि की प्राप्ति के बाद पूर्वान्ह 11 बजे से उन्हें मतदान स्थल के लिए रवानगी कराते हुए मतदेय स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
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जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों-स्थलों पर भ्रमण लगातार करते रहेंगे। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अंतर्गत स्थित मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न बडाएंगे। निर्देश दिया कि मतदान के बाद जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय गाजीपुर में जमा कराएंगे। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। न:िर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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