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वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए नए कानून की जरूरत क्यो : अफजाल

Thu, 03 Apr 2025 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Apr 2025 11:20 PM IST
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Why is a new law needed to protect Waqf properties: Afzal
गाजीपुर के सपा सांसद ने अफजाल अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गैरजरुरी बताया है। लोकसभा में बुधवार को विधेयक पर पर चर्चा के दौरान सपा सांसद ने कहा कि सरकार को वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी।
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यह काम तो बिना कानून बनाए भी किया जा सकता था। सपा सांसद ने कहा कि सरकार कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक बैकवर्ड मुसलमानों और महिलाओं को अधिकार देने के लिए लाया गया है। हकीकत यह है कि इस सरकार ने बहुसंख्यक वर्ग का आरक्षण छिन लिया है। अब अल्पसंख्यकों के प्रति हमदर्दी जता रही है। संसद से पारित हो चुके महिला आरक्षण विधेयक को आज तक लागू नहीं किया गया।
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अब सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के कल्याण की बता कह रही है। सरकार महिला आरक्षण पर कान में तेल डालकर बैठी है। सरकार कह रही है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन है, जबकि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण नहीं रहा है।
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लालकिला शाहजहां ने बनवाया था, उसकी देखरेख का जिम्मा एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है। गृह मंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए सपा सांसद ने कहा कि सरकार मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान को छोड़कर खाली जमीनों को बेचने की बात कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन जमीनों को कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा।
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