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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में अब 28 को फैसला, MP-MLA कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस

Tue, 22 Aug 2023 03:35 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 22 Aug 2023 03:35 PM IST
सार

Mukhtar Ansari Gangster Case: आज मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में फैसला नहीं आ सका। अदालत ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। गाजीपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। 

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UP Ghazipur mp mla court verdict on gangster case against Mafia mukhtar ansari All Update in Hindi
Mukhtar Ansari - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में मंगलवार को फैसला नहीं आ सका। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। गैंगस्टर मामले के गैंग चार्ट में शामिल मुकदमों के गवाहों के बयान पत्रावली में शामिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 28 अगस्त अगली तारीख तय की है। इससे पहले छह मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जा चुकी है।  हाल ही में गाजीपुर जिले की ही एक कोर्ट ने  32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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करंडा थाना क्षेत्र कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई पूरी हुई। अदालत में फैसला के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी।
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लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में हो गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायाधीश दुर्गेश ही एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। इसके चलते इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में होनी थी। लेकिन, एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है, जिसके कारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने मुख्तार के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसला के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की है।

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वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों मामलों में पहले मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। वर्ष 2021 से गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में सुनवाई चल रही है। इसमें भी गत 20 मई को ही फैसला आने वाला था।

उस दिन सुनवाई के दौरान मुख्तार के अधिवक्ता ने मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार के बरी होने की पत्रावली कोर्ट के समक्ष रखी। इसके बाद 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने पुन: बहस के लिए दलील पेश की। बीच में तारीखें पड़ती रहीं। बहस जारी रही। पिछली सुनवाई में मुख्तार की ओर से बहस पूरी हो गई, जिस पर फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की गई। 
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