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Ghazipur News: हत्या के मामले में मां-पुत्र सहित तीन को दस वर्ष की कैद
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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में मां- पुत्र सहित तीन को दस साल की कैद के साथ प्रत्येक को 11500-11500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत वादी को देने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली गांव बकरबाद की चमेली देवी ने 10 मई 2008 को तहरीर दी। कहा कि दधिबल बिंद, उसकी माता शकुंतला देवी और पत्नी विंदा देवी झाड़-फूंक की रंजिश को लेकर गंदी गंदी गालियां देने लगी। मना करने पर वादी के पुत्र दिनेश सहित दो को आरोपियों ने लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया। लोगों की मदद से घायल दिनेश को सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
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अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली गांव बकरबाद की चमेली देवी ने 10 मई 2008 को तहरीर दी। कहा कि दधिबल बिंद, उसकी माता शकुंतला देवी और पत्नी विंदा देवी झाड़-फूंक की रंजिश को लेकर गंदी गंदी गालियां देने लगी। मना करने पर वादी के पुत्र दिनेश सहित दो को आरोपियों ने लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया। लोगों की मदद से घायल दिनेश को सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
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