फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Three including mother and son sentenced to ten years imprisonment in murder case

Ghazipur News: हत्या के मामले में मां-पुत्र सहित तीन को दस वर्ष की कैद

Fri, 24 Nov 2023 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Nov 2023 12:15 AM IST
विज्ञापन
Three including mother and son sentenced to ten years imprisonment in murder case
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में मां- पुत्र सहित तीन को दस साल की कैद के साथ प्रत्येक को 11500-11500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत वादी को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली गांव बकरबाद की चमेली देवी ने 10 मई 2008 को तहरीर दी। कहा कि दधिबल बिंद, उसकी माता शकुंतला देवी और पत्नी विंदा देवी झाड़-फूंक की रंजिश को लेकर गंदी गंदी गालियां देने लगी। मना करने पर वादी के पुत्र दिनेश सहित दो को आरोपियों ने लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया। लोगों की मदद से घायल दिनेश को सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
विज्ञापन

अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed