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Ghazipur News: बीमा कंपनी पशुपालक को दो महीने के अंदर ब्याज सहित दे राशि
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गाजीपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी ने शुक्रवार को बीमा कंपनी को दो माह के अंदर पशुपालक को बीमित राशि देने का आदेश दिया है। बीमा दावे की 60 हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ परिवाद दायर की तिथि से भुगतान करने और शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये और परिवाद व्यय पर 5000 का भुगतान करने को कहा है।
भांवरकोल थाना के तेतरिया गांव निवासी जितेंद्र प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल कर बताया कि भैंस का बीमा 60 हजार रुपये के लिए कराया था। यह बीमा बीते 15 सितंबर 2017 से 14 सितंबर 2018 तक वैद्य था। बीते 16 जून 2018 को भैंस की मौत हो गई। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई और बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। भांवरकोल के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया गया।
बीते 16 जून 2018 को बीमा के कर्मी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच आख्या तैयार की और क्लेम मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन बीमा की राशि के लिए पशुपालक कार्यालय का चक्कर काटता रहा। बीते 27 नवंबर 2019 को अधिवक्ता द्वारा बीमा कंपनी को नोटिस दी गई, बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। बीमा कंपनी दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को न्यायालय ने आदेश दिया कि दो माह के अंदर पशु मृत्यु बीमा की दावे की धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ और आर्थिक क्षतिपूर्ति और परिवाद पर व्यय का भुगतान करें।
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भांवरकोल थाना के तेतरिया गांव निवासी जितेंद्र प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल कर बताया कि भैंस का बीमा 60 हजार रुपये के लिए कराया था। यह बीमा बीते 15 सितंबर 2017 से 14 सितंबर 2018 तक वैद्य था। बीते 16 जून 2018 को भैंस की मौत हो गई। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई और बीमा दावा प्रस्तुत किया गया। भांवरकोल के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया गया।
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बीते 16 जून 2018 को बीमा के कर्मी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच आख्या तैयार की और क्लेम मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन बीमा की राशि के लिए पशुपालक कार्यालय का चक्कर काटता रहा। बीते 27 नवंबर 2019 को अधिवक्ता द्वारा बीमा कंपनी को नोटिस दी गई, बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। बीमा कंपनी दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को न्यायालय ने आदेश दिया कि दो माह के अंदर पशु मृत्यु बीमा की दावे की धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ और आर्थिक क्षतिपूर्ति और परिवाद पर व्यय का भुगतान करें।
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