फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The court ordered the police station chief to give an explanation

Ghazipur News: न्यायालय ने थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का दिया आदेश

Thu, 09 May 2024 02:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2024 02:30 AM IST
विज्ञापन
The court ordered the police station chief to give an explanation
गाजीपुर। विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर नौ मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। साथ ही चेताया है कि अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मालूम हो कि करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गोसलपुर गांव निवासी मुनिया देवी ने गांव के ही नंदनी सिंह, उषा देवी, स्नेहा, शिवम और बब्बन सिंह के विरुद्ध इस आशय का आवेदन 156/3 सीआरपीसी में दिया कि बीते 20 फरवरी को उपरोक्त लोग एक राय गोल बनाकर उसके पुत्र विशाल के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए सोने की चेन छीन लिए। पीड़िता के आवेदन पर न्यायालय ने थाना करीमुद्दीनपुर से घटना के संबंध में आख्या तलब किया था। पिछले कई तारीखों से थानाध्यक्ष द्वारा आख्या न देने पर न्यायालय ने आदेश की अवमानना मानते हुए सख्त रूख अख्तियार करते हुए उक्त आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed