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Ghazipur News: न्यायालय ने आरोप निर्धारित करने के लिए छह मार्च की तिथि की नियत

Thu, 22 Feb 2024 12:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Feb 2024 12:35 AM IST
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The court fixed March 6 for framing of charges
गाजीपुर। व्यापारी नेता की जमीन हड़पने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्नानंद की अदालत में बुधवार को आरोप निर्धारित करने के लिए छह मार्च की तिथि नियत की गई है। अधिवक्तओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण न्यायालय ने अगली तिथि नियत की है। इस दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी, मऊ विधायक अब्बास अंसारी, आतिफ रजा और अनवर शहजाद वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायालय से उपस्थित थे।
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मालूम हो कि व्यापारी अबू फखर ने बीते वर्ष सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया कराया था, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी सहित पांच को आरोपी बनाया था और बताया था कि 2012 में जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। उस समय मुख्तार ने लखनऊ जेल बुलाया था और रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करने के लिए धमकाया। जमीन को अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दिया और बाद में रजिस्ट्री के एवज में दिया गया पैसा ब्लैंक चेक के माध्यम से धमकाकर वापस ले लिया। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप तय होना है, जिसके लिए न्यायालय ने उपरोक्त तिथि नियत है।
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