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दुराचारी को दस वर्ष की कठोर सजा, अर्थदंड भी
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म मामले में थाना बनकटा जिला देवरिया के आरोपी राकेश कुमार वर्मा को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन के अनुसार सैदपुर कोतवाली की एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री से राकेश वर्मा फोन से लगभग एक साल से बात करता था और साथ ही प्रेम का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता था। 18 नवंबर 2015 को उसकी पुत्री को बुलाकर कहीं ले गया। जाते समय पुत्र ने देखा था।
सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की घटना के दूसरे दिन वादिनी की नाबालिग पुत्री को पुलिस ने बरामद किया और उसका डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पीड़िता का बयान अंकित हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय द्वारा कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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अभियोजन के अनुसार सैदपुर कोतवाली की एक महिला ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री से राकेश वर्मा फोन से लगभग एक साल से बात करता था और साथ ही प्रेम का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता था। 18 नवंबर 2015 को उसकी पुत्री को बुलाकर कहीं ले गया। जाते समय पुत्र ने देखा था।
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सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की घटना के दूसरे दिन वादिनी की नाबालिग पुत्री को पुलिस ने बरामद किया और उसका डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पीड़िता का बयान अंकित हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय द्वारा कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।