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क्षतिपूर्ति के लिए 72 घंटे के अंदर जमा करें पत्र

Tue, 13 Sep 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 11:27 PM IST
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Submit letter for compensation within 72 hours
प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर जनपद के किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा। यह पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भंडार, बैंक शाखा प्रबंधक, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक कार्यालय और तहसील स्तरीय बीमा कंपनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा किया जा सकता है। टीम फसल क्षति का सर्वे कर क्षतिपूर्ति देने की कार्रवाई होगी।
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जनपद के लिए एचडीएफसी इर्गो लिमिटेड कंपनी शासन द्वारा नामित है। फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। अगर प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति होती है तो किसान 72 घंटे के अंदर फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18002660700 एवं 18008896868 पर शिकायत दर्ज कराएं। तहसील स्तरीय बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि जिला समन्वयक सुनील कुमार श्रीवास्तव 7408660077, सदर आशीष यादव 7408746466, जखनिया जगदीश चतुर्वेदी 7974078079, मुहम्मदाबाद अजीत दुबे 8707473026, सेवराई मोहित श्रीवास्तव 6393372859, सैदपुर अविनाश सिंह, 8738860545, कासिमाबाद अवधेश प्रताप सिंह 9752643143, और जमानिया शैलेंद्र कुमार तिवारी के नंबर 7905173415 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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