फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bhagalpur News ›   Bihar news-Body Bearing Multiple Wounds, Missing Head Unveils Horrific Crime Accused in Renu Devi Murder Case

बिहार: सिर गायब, शरीर पर गहरे जख्म…डीएनए जांच ने सुलझाई गुत्थी, अब आरोपी को आजीवन कारावास; क्या था मामला?

Wed, 14 Oct 2026 06:37 PM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Wed, 14 Oct 2026 06:37 PM IST
सार

भागलपुर में रेणु देवी हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सिर गायब होने के बाद बरामद नरमुंड का मृतका की मां के डीएनए नमूने से मिलान कर पहचान की पुष्टि हुई।

विज्ञापन
Bihar news-Body Bearing Multiple Wounds, Missing Head Unveils Horrific Crime Accused in Renu Devi Murder Case
रेणु देवी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शरीर पर कई गहरे जख्म, गायब सिर और करीब सात से आठ दिन बाद नरमुंड की बरामदगी। भागलपुर के रेणु देवी हत्याकांड की जांच में पुलिस को मृतका की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच का सहारा लेना पड़ा। अब इस जघन्य हत्याकांड में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन

मृतका की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई थी। बताया गया कि उनकी दूसरी शादी अरविंद पासवान के साथ हुई थी। रेणु देवी की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। उनके शरीर पर छह से सात जगह गंभीर जख्म के निशान मिले थे। शव का सिर गायब होने के कारण पुलिस के सामने मृतका की पहचान करना बड़ी चुनौती थी।

विज्ञापन


पढ़ें: परिवार के सात बच्चे चले गए, अब क्या मांगें?: नाव हादसे में अपनों को खोने वाले पिता का छलका दर्द, बिलखते रहे

विज्ञापन
विज्ञापन

नरमुंड की बरामदगी के बाद डीएनए जांच
जांच के दौरान करीब सात से आठ दिन बाद नरमुंड बरामद हुआ। इसके बाद मृतका की मां के डीएनए नमूने से उसका मिलान कराया गया। जांच में डीएनए का मिलान होने पर मृतका की पहचान की पुष्टि हुई। इस वैज्ञानिक जांच ने मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।

आरोपी को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना
मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। करीब दो साल बाद आए इस फैसले को जघन्य हत्याकांड में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed