फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Son killed mother in property dispute, three arrested

संपत्ति विवाद में पुत्र ने की थी मां की हत्या, तीन गिरफ्तार

Thu, 12 May 2022 10:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 10:03 PM IST
विज्ञापन
Son killed mother in property dispute, three arrested
बरेसर थाना क्षेत्र के बरेजी गांव के बाहर नाली में दो दिन पूर्व संदिग्ध अवस्था में मृत मिली वृद्धा की हत्या उसके पुत्र, बहू और पौत्र ने संपत्ति विवाद में की थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने माटा पुलिया से गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पूछताछ के बाद तीनों हत्यारोपियों का चालान कर दिया गया।
विज्ञापन

बीते 10 मई की दोपहर बरेजी गांव निवासी सुदामी देवी (80) गांव के बाहर नाली में मृत मिली थीं। मृतका के सिर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट से मौत की पुष्टि होने के बाद बुुधवार को पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की गई तो घर में संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर सुबह साढ़े चार बजे कहीं भागने के फिराक में माटा पुलिया के पास मौजूद हत्यारोपी पुत्र विनोद राजभर, पौत्र विनोद राजभर और बहू संजाफी देवी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मां सुदामी देवी ने खेत बेचने से प्राप्त पैसा नहीं दिया और शेष खेत को बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। वृद्धा का तख्त पर सिर पटककर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर गांव के बाहर नाली में शव छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि वृद्धा की हत्या उसके पुत्र, पौत्र और बहू ने मिलकर संपत्ति विवाद में किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्जकर छानबीन शुरू कर दी गई थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed