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Ghazipur News: नाबालिग संग दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा सुनाई

Tue, 08 Aug 2023 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:45 PM IST
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Sentenced to 20 years for raping a minor
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत का फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने कुल 23 तारीख में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कड़ी कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना बरेसर के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दिया कि 12 मई 2022 की रात को नाबालिग पुत्री जो दसवीं की छात्र थी को गांव का रोहित बिंद बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने घटना के चार दिन बाद पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।
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पीड़िता का डाक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में 29 जुलाई 2022 को आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध बीते तीन नवंबर 2022 को प्रथम दृष्टया आरोप तय किया और अभियोजन की गवाही प्रारंभ हुई। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल छह गवाह पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय में 23 तारीख पत्रवाली चली। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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