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25 नवंबर से दो माह तक धारा 144 लागू

Sat, 27 Nov 2021 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 11:15 PM IST
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Section 144 implemented for two months from November 25
क्रिसमय डे, नव वर्ष, मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने जनपद में धारा 144 लागू किया है। यह 25 नवंबर से दो माह तक रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त त्योहारों के अवसर पर कहीं-कहीं मेला का आयोजन भी होता है। कभी-कभी शांति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबको सकुशल एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने को निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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