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मिट्टी खनन के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा, दो हफ्ते होगी वैधता

Mon, 30 May 2022 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 May 2022 11:12 PM IST
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Registration will have to be done for soil mining
किसानों की निजी जरूरत के लिए मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए खनन विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन और पंजीकरण किया जा सकता है। विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर किसानों के निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन, परिवहन की अनुमति के लिए अप्लाई कर पंजीकरण करना होगा। किसान द्वारा आवेदित साधारण मिट्टी की मात्रा के उपयोग के लिए जनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता दो सप्ताह होगी।
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जिलाधिकारी द्वारा किसी समय पोर्टल पर प्रदर्शित पंजीकृत मामले की आवश्यकतानुसार जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर सकते है। वहीं, किसान अपने निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से साधारण मिट्टी के खनन के लिए पंजीकरण करने के पूर्व किसानों को नाम, पता, मोबाईल नंबर भरकर लागिन बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का नाम, मोबाईल नंबर साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देना होगा। जिसमें जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा नंबर, गंतव्य स्थान फीड करना अनिवार्य होगा। जानकारियों को भरकर किसान द्वारा आवेदन को सबमिट किया जाएगा। जिसके बाद किसान का पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
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पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप मे मान्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र जनित होने से पूर्व गाटा नंबर फीड करने के बाद सिस्टम द्वारा भूलेख की एपीआई से भू-स्वामी के विवरण का मिलान किया जाएगा। आवेदक और भू-स्वामी भिन्न होने की दशा में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जनित नहीं होगा। किसी गाटा नंबर पर एक से अधिक खातेदार होने की दशा में आवेदक के पक्ष मे सह-खातेदारों की सहमति का शपथ-पत्र अपलोड करने के साथ सह-खातेदारों के नाम को भी फीड करना होगा।
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