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योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: मुख्तार की पत्नी व सालों के नाम की एक करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क

Sat, 07 Nov 2020 08:26 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2020 08:26 PM IST
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Property worth one crore 80 lakh attached to Mukhtar's wife and brother in law
कुर्की की मुनादी करवाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

योगी सरकार ने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एवं उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। दो दिन पूर्व गाजीपुर जिलाधिकारी एमपी सिंह ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी तथा उनके दोनों सालों अनवर शहजाद और सरजील रजा की कुल 12 भू-एवं भवन संपत्तियां को कुर्क करने का आदेश दिया था।

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इसकी कुल कीमत 28 करोड़ 58 लाख की है। शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बबेड़ी गांव स्थित एक करोड़ 80 लाख की संपत्ति (गाटा संख्या 607 रकबा 0.539 हेक्टेयर) को कुर्क कर दिया गया। अन्य संपत्तियों को कुर्क करने कार्रवाई बहुत जल्द होगी।
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बीते पांच अक्तूबर को आईएस-191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी और दोनों सालों के नाम बबेड़ी, रजदेपुर देहाती और फत्तेहउल्लाहपुर के अलावा मऊ जनपद में पड़ने वाली नौ भू एवं भवन संपत्ति को कुर्कु करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था। इसके तहत शनिवार को सायंकाल तहसीलदार मुकेश सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर ओजस्वी चावला के नेतृत्व में टीम बबेड़ी पहुंची।
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वहां डुग्गी बजवाते हुए संपत्ति के निर्माण और जमीन को कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मुख्तार से जुड़ी तीन संपत्तियां जिले में हैं, जबकि शेष नौ मऊ में हैं। इस संबंध में आदेश की एक कापी मऊ जिलाधिकारी को भी भेज दी गई है। यह कार्रवाई गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की जा रही है। इसके तहत जनपद में हुई इस कार्रवाई से मुखतार के करीबियों में अफरातफरी मची हुई है।

देखा जाए तो मुख्तार पर शासन व प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला प्रशासन जिले में भी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। अब तक मुख्तार से जुड़े कुल 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क और अवमुक्त कराई जा चुकी है।

Property worth one crore 80 lakh attached to Mukhtar's wife and brother in law
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि मुख्तार की पत्नी और सालों पर गैगस्टर एक्ट के तहत एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। उक्त जमीन पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए न्यायायलय के अधीन कर दिया गया है। इसके साथ ही मौके पर डीएम कोर्ट का नोटिस चस्पा कर इसकी जानकारी आस-पास के लोगों को लाउडस्पीकर से दी गई। कार्रवाई के बाबत संबधितों के घर भी नोटिस भेजा गया, साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए भी प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।

देखा जाए तो मऊ विधायक मुख्तार की पत्नी आफशां और सालों पर बीते दिनों शहर कोतवाली में धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गैगस्टर की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की थी। गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एनबीडब्लयू जारी किया था।

पुलिस की निर्धारित अवधि 15 दिन तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने पर पत्नी आफशां और दोनों सालों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। तब से लगातार इनकी तलाश जारी है और प्रशासन इसी क्रम में तीनों के नाम काबिज संपत्तियों को कुर्क करने तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि अपराधिक गैंग आईएस-191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी  और दो सालों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया था। इस बीच न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर न पहुंचने के बाद तीनों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया। अब इसकी 28.58 करोड़ रुपये की अनाधिकृत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।

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