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Ghazipur News : स्थायी लोक अदालत का आदेश, वादी को बीमा कंपनी देगी 15 लाख रुपये
Thu, 13 Feb 2025 05:37 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Thu, 13 Feb 2025 05:37 PM IST
सार
बीमा कंपनी को धनराशि देने को लेकर स्थायी लोक अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीमा कंपनी वादी को पंद्रह लाख रूपये देगी।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह और सदस्य परमशीला एवं मनोज कुमार की अदालत ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर बीमा कंपनी लखनऊ को दो माह के अंदर बीमा धनराशि 15 लाख रुपये वादी को देने का आदेश दिया है।
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नंदगज थाना के नैशारा गांव निवासी संदीप कुमार बरनवाल के भाई शुभम बरनवाल ने बाइक बड़ी बाग चुंगी से खरीदे थे। बाइक की बीमा पॉलिसि कवर अलग से दिया गया था। इसकी दुर्घटना बीमा राशि 15 लाख रुपये थी। वादी के भाई शुभम बरनवाल की दुर्घटना में 16 मई 2021 को मौत हो गई।
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मृतक के भाई ने जब क्लेम दाखिल किया तो बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। तब वादी ने स्थायी लोक अदालत में अर्जी दी। इस पर न्यायालय ने सबूतों के आधार पर उपरोक्त आदेश पारित किया है।
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