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Ghazipur News: मारपीट के मामले न्यायालय के आदेश पर 11 पर दर्ज हुई प्राथमिकी
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न्यायालय के आदेश पर करीब डेढ़ महीने पहले हुई मारपीट के मामले में भांवरकोल पुलिस ने शुक्रवार को 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। कार्रवाई न होने पर मुहम्मदाबाद के न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन कक्ष संख्या तीन में पीड़ता ने गुहार लगाई थी।
भांवरकोल थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि वीरपुर बहरो टप्पा निवासी रुनिया देवी ने तहरीर देकर बताया कि बीते 20 अक्तूबर को शाम करीब आठ बजे पट्टीदार घर के सामने पटाखा फोड़ रहे थे। साथ ही आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। पीड़िता और उसका परिवार घर बाहर आया और कहा कि शोरगुल यहां न करें और पटाखा दूसरे जगह जाकर फोड़ो।
यह सुनकर राहुल राम, कमला राम, हरिकेश राम, मुकेश कुमार, गोविंद राम, मुहम्मदाबाद कोतवाली के अहिरौली निवासी सत्यप्रकाश राम और चार अज्ञात ने गाली- गलौज शुरू कर दिया था। आरोपियों ने लाठी- डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया था।
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पीड़िता के पति किशुनी राम और भसुर श्यामबलि राम को मारकर लहूलुहान कर दिए थे। मारपीट की घटना में पीड़िता के पति और भसुर को सिर और सीने में गंभीर चोट आई थी। पीड़िता को पीटकर घायल कर दिया, जिससे वह अचेत हो गई थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने कहा कि पहले तुम लोग इलाज कराओ, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। न्याय के लिए पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया न्यायालय के आदेश पर मारपीट के मामले में राहुल राम, कमला राम, हरिकेश राम, चंद्रकेश, मुकेश कुमार, गोविंद राम, सत्य प्रकाश राम और चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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भांवरकोल थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि वीरपुर बहरो टप्पा निवासी रुनिया देवी ने तहरीर देकर बताया कि बीते 20 अक्तूबर को शाम करीब आठ बजे पट्टीदार घर के सामने पटाखा फोड़ रहे थे। साथ ही आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। पीड़िता और उसका परिवार घर बाहर आया और कहा कि शोरगुल यहां न करें और पटाखा दूसरे जगह जाकर फोड़ो।
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यह सुनकर राहुल राम, कमला राम, हरिकेश राम, मुकेश कुमार, गोविंद राम, मुहम्मदाबाद कोतवाली के अहिरौली निवासी सत्यप्रकाश राम और चार अज्ञात ने गाली- गलौज शुरू कर दिया था। आरोपियों ने लाठी- डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया था।
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पीड़िता के पति किशुनी राम और भसुर श्यामबलि राम को मारकर लहूलुहान कर दिए थे। मारपीट की घटना में पीड़िता के पति और भसुर को सिर और सीने में गंभीर चोट आई थी। पीड़िता को पीटकर घायल कर दिया, जिससे वह अचेत हो गई थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने कहा कि पहले तुम लोग इलाज कराओ, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। न्याय के लिए पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया न्यायालय के आदेश पर मारपीट के मामले में राहुल राम, कमला राम, हरिकेश राम, चंद्रकेश, मुकेश कुमार, गोविंद राम, सत्य प्रकाश राम और चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।