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Ghazipur News: दिसंबर माह में मिल रहा अक्तूबर का अनाज
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सैदपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 45 हजार 443 कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाला नवंबर माह का अभी तक एक छटांक अनाज भी नहीं मिल सका है। पांच दिसंबर से कोटेदारों द्वारा अक्तूबर माह का वितरण प्रारंभ किया गया है जो 14 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन असल हालत यह है कि सैदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई कोटेदारों के यहां अभी तक अक्तूबर माह का भी अनाज नहीं पहुंचाया जा सका है।
सैदपुर नगर में सात और ग्रामीण क्षेत्रों में 123 वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हैं। इन सभी दुकानों से 45443 कार्डधारक जुड़े हैं। इन कार्डों में परिवार के सदस्यों की संख्या 2,03445 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से प्रत्येक यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल वितरित किया जाता है। कार्डधारकों को एक किलोग्राम गेहूं का दो और चावल का तीन रुपया कोटेदार को देना पड़ता है। गोदामों से अनाज का उठान कर कोटे की दुकानों पर समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है जिसका खामियाजा कार्ड धारकों को भुगतना पड़ रहा है।
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हाल यह है कि अभी तक उक्त योजना के तहत अक्तूबर माह का क्षेत्र के कुछ कार्डधारकों को ही अनाज का वितरण किया जा सका है। नवंबर माह का तो किसी भी कार्डधारक को अनाज नहीं मिल सका है।
अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्तूबर माह के आवंटित अनाज का वितरण दिसंबर महीने में किया जाना सुनिश्चित हुआ है। पांच से 14 दिसंबर के मध्य वितरण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश सभी कोटेदारों को दे दिया गया है। - अमित यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर, सैदपुर
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सैदपुर नगर में सात और ग्रामीण क्षेत्रों में 123 वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हैं। इन सभी दुकानों से 45443 कार्डधारक जुड़े हैं। इन कार्डों में परिवार के सदस्यों की संख्या 2,03445 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
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वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से प्रत्येक यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल वितरित किया जाता है। कार्डधारकों को एक किलोग्राम गेहूं का दो और चावल का तीन रुपया कोटेदार को देना पड़ता है। गोदामों से अनाज का उठान कर कोटे की दुकानों पर समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है जिसका खामियाजा कार्ड धारकों को भुगतना पड़ रहा है।
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हाल यह है कि अभी तक उक्त योजना के तहत अक्तूबर माह का क्षेत्र के कुछ कार्डधारकों को ही अनाज का वितरण किया जा सका है। नवंबर माह का तो किसी भी कार्डधारक को अनाज नहीं मिल सका है।
अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्तूबर माह के आवंटित अनाज का वितरण दिसंबर महीने में किया जाना सुनिश्चित हुआ है। पांच से 14 दिसंबर के मध्य वितरण का कार्य पूर्ण करने का निर्देश सभी कोटेदारों को दे दिया गया है। - अमित यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर, सैदपुर