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Ghazipur News: शादियाबाद प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Thu, 07 Aug 2025 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 12:26 AM IST
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Non-bailable warrant issued against Shadiabad Inspector in charge
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में छह वर्ष पूर्व हुए रामसरेखा हत्याकांड की सुनवाई चल रही है। इसमें गवाह शादियाबाद थाने प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव बयान अंकित कराने के बाद जिरह के लिए 13 निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए हैं। बुधवार को न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। न्यायालय से जारी आदेश के अनुसार भुड़कुड़ा सीओ को आदेश दिया कि प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित करें। साथ ही उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश कोषागार को दिया है। मरदह थाना में वर्ष 2019 में हुए रामसरेखा हत्याकांड की सुनवाई के लिए पत्रावली पेश हुई। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में गवाह प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव वर्तमान समय में शादियाबाद में तैनात हैं। जिरह के लिए नौ जनवरी से अब तक 13 तिथियां पड़ चुकी है, लेकिन प्रभारी निरीक्षक उपस्थित नहीं हुए, जबकि वह इस जनपद में ही तैनात हैं। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक के इस आचरण को घोर आपत्तिजनक माना है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक द्वारा न्यायिक कार्यवाईयों में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उक्त आदेश दिया है।
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