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Ghazipur News: पूर्णिया सांसद सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Wed, 23 Oct 2024 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2024 12:46 AM IST
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Non-bailable warrant issued against 11 people including Purnia MP
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को बिहार के पूर्णिया के सांसद सहित 11 लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी की है। सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की है।
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आठ नवंबर 1993 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीएन सिंह ने मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक सुबह 10:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि बिहार प्रांत से दो विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने साथ बड़ी संख्या में अवांछनीय तत्वों लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। अपने विरोधी राजनीतिक दलों के चुनाव सभाओं में गड़बड़ी उत्पन्न करने के उद्देश्य से उजियार घाट की ओर से उनके प्रवेश करने की सूचना मिली थी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया। जहां मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। अभियोजन ने आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में छह सितंबर 2023 को अपील दाखिल की। जिला जज की अदालत ने मामले को एमपी/एमएलए अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया था। वहां बार-बार पुकार के बावजूद भी आरोपियों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी की और पत्रावली पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि नियत की।
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