गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी व दो सालों की 22.23 करोड़ की संपत्ति कुर्क, मऊ में दो पर कार्रवाई
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मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी एवं दो सालों की गाजीपुर जिले के नंदगंज थाने के फत्तेहउल्लाहपुर स्थित 22.23 करोड़ रुपये की संपत्ति बुधवार की शाम जिला प्रशासन ने कुर्क कर दी है। साढ़े पांच हेक्टेयर के इस भू-संपत्ति में एफसीआई का गोदाम भी स्थित है। इसे राजस्व विभाग की टीम ने सील कर दिया। मुनादी कर उक्त जमीन पर नोटिस चस्पा की गई। जनपद की तीन संपत्तियों के लगातार कुर्क किए जाने से समर्थकों एवं करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है।
बुधवार को सायंकाल क्षेत्राधिकारी नगर ओजस्वी चावला और सदर तहसीलदार मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम फतेहउल्लाहपुर गांव पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में ढोल पीटवाकर मुनादी कराते हुए भूमि/भवन (गोदाम) को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। भूमि और गोदाम की कीमत लगभग 22 करोड़ 23 लाख बताई गई है।
कार्रवाई के दौरान वहां पर सार्वजनिक सूचना का बैनर भी लगाया गया। अधिकारियों के मुताबिक गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अनुपालन में मुख्तार के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद निवासी सैयदबाड़ा और मुख्तार की पत्नी आफशां अंसारी निवासी दर्जी टोला युसूफपुर मुहम्मदाबाद मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन (पार्टनर सरजील रजा, अनवर शहजाद व आफशां अंसारी) के नाम पर दर्ज भूमि फतेहउल्लाहपुर गांव में स्थित भूमि और गोदाम को कुर्क की गई।
क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट का धारा 14(1) के तहत आईएस-191 गैंग के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। लगभग साढ़े पांच हेक्टेयर भूमि है। सब रजिस्ट्रार गाजीपुर के आंकलन के अनुसार इसकी कीमत लगभग 22 करोड़ 23 लाख है।
मऊ में एक का शस्त्र और दूसरे की शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त
मऊ जिलाधिकारी ने मुख्तार गैंग के करीबी एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया। इसीक्रम में कोयला कारोबारी और गिरोह के अति करीबी उमेश सिंह सहित दो लोगों के शराब की दुकान को निलंबित किया।
शहर कोतवाली पुुलिस ने शहर के कासिमपुरा मोहल्ला निवासी जुल्फेकार अहमद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया।
एसपी ने बताया कि जुल्फेकार मुख्तार अंसारी का करीबी है। लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत वह सार्वजनिक स्थान पर उसे लेकर घुमता रहता है, ताकि लोग भयभीत हों। इसकी गतिविधियां थाना क्षेत्र के साथ आस-पास के क्षेत्रों कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने जुल्फेकार के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया। इसी तरह मुख्तार गिरोह के करीबी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के खरगजेपुर गांव निवासी उमेश सिंह की पत्नी शीला सिंह के नाम से जारी देशी शराब की दुकान के लाइसेंस को भी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी ने निलंबित कर दिया।