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सभा और जुलूस को लेनी होगी अनुमति

Tue, 13 Apr 2021 12:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Apr 2021 12:07 AM IST
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सैदपुर तहसील के सभागार में संभावित प्रत्याशियों को संबोधित करते डीएम और एसपी। - फोटो : GHAZIPUR
औड़िहार। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को सैदपुर तहसील के सभागार में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की। अधिकारी द्वय ने कहा कि सभा और जुलूस बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेेंगे। इसक लिए अनुमति जरूरी है। कहा कि नियमों को उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई तय है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की मंशा निष्पक्ष चुनाव की है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक किसी मतदाता को धमकाएगा नहीं। उन्होंने प्रत्याशियों को सुझाव दिया कि वह नामांकन से पहले नामांकन पत्र को खरीद कर उसे ठीक से पढ़ लें। चेताया कि नामांकन के बाद ही कोई प्रत्याशी जुलूस अथवा सभा कर सकता है। लेकिन उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को छोड़कर अन्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वाहन प्रयोग की अनुमति नहीं है। इस बाल दीवारों पर प्रचार नहीं लिखा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक डा. ओपी सिंह ने कहा कि चुनाव में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अपराधी प्रवृति के व्यक्ति को प्रत्याशी चुनाव एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। शराब बांटना या अन्य सामग्री देकर मतदाताओं को प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों से मतदाताओं को ढोना और आम लोगों के वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।
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