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Ghazipur: माफिया मुख्तार और सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले में बहस पूरी, 15 अप्रैल को होगा फैसला
Sat, 01 Apr 2023 08:43 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: उत्पल कांत
Updated Sat, 01 Apr 2023 08:43 PM IST
सार
गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की तरफ से गाजीपुर की एक अदालत में शनिवार को बहस पूरी हो गई। 14 वर्ष पुराने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आ सकता है।
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मुख्तार अंसारी
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विस्तार
गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में शनिवार को बहस पूरी हो गई। 14 वर्ष पुराने इस मामले में फैसले के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की गई है।
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22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंगचार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। मामले में बीते 23 सितंबर को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय किया गया।
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अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद शुक्रवार को अफजाल न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उनकी तरफ से बहस हुई। आरोपियों की ओर से बहस पूरा होने पर न्यायालय ने शनिवार को फैसले के लिए 15 अप्रैल की तिथि नियत की है।
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