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Ghazipur News: हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 20 Oct 2023 11:25 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 11:25 PM IST
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Life imprisonment to three in murder case
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोड नंबर तीन अरविंद मिश्र की अदालत ने थाना भांवरकोल के ग्राम कुंडेसर में हुए हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। साथ ही एक अभियुक्त को आयुध अधिनियम के अंतर्गत सात वर्ष के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही दंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि वादी मुकदमा देवंती देवी को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार 17 फरवरी 2014 को 1:30 बजे रात वादिनी देवंती देवी पत्नी विजेंद्र चौधरी निवासी कुंडेश्वर प्रहलादपुर थाना भांवरकोल ने थाने में तहरीर दिया। जिसके मुताबिक वह ग्राम शेरपुर खुर्द से आकर कुंडेश्वर प्रहलादपुर में जमीन लेकर परिवार के साथ रहती है। उन लोगों का शेरपुर खुर्द में भी घर है। 16 फरवरी 2014 को उसके बेटे उमेश चौधरी व धर्मेंद्र चौधरी शेरपुर बाढ़ में मटर लादने गए थे।
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ट्रैक्टर पर मटर लादने की बात को लेकर उसके बेटे से पट्टीदार रामचंद्र चौधरी, हरिश्चंद्र चौधरी, गुड्डू चौधरी पुत्रगण बद्री चौधरी निवासी शेरपुर खुर्द से कहासुनी हो गई। इसी बात की रंजिश को लेकर उसी दिन लगभग 10 बजे रात वे उसके घर कुंडेसर आए और उसके लड़के धर्मेंद्र चौधरी को बुलाए तो वह अपने बेटे उमेश और धर्मेंद्र के साथ बाहर आई।
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आरोप है कि उसके सामने ही रामचंद्र चौधरी ने धर्मेंद्र को धकेल दिया, जिससे धर्मेंद्र गिर गया और इसके बाद रामचंद्र ने उसके पेट में गोली मार दिया, इसके बाद तीनों शेरपुर की ओर भाग गए शोर सुनकर गांव के बहुत से लोग आ गए।
धर्मेंद्र को इलाज के लिए वादिनी के बेटे पंकज और उमेश हॉस्पिटल लेकर गाजीपुर गए। तहरीर के आधार पर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या प्रयास का मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने रामचंद्र चौधरी के पास से हथियार बरामद किया। दौरान इलाज धर्मेंद्र की मौत हो गई और बाद विवेचना तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज श्रीवास्तव ने विचारण के दौरान आठ गवाहों को पेश किया।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए तथा रामचंद्र चौधरी को हत्या के साथ 7/25 आयुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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