फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Life imprisonment to husband for killing wife, court also imposed a fine of five thousand rupees in ghazipur

गाजीपुर: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Tue, 23 Nov 2021 08:11 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 23 Nov 2021 08:11 PM IST
सार

गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना गांव के कामूपुर निवासी मगनी राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी करीमुद्दीनपुर थाना गांव के नरायनपुर के रमेश राम से की थी।

विज्ञापन
Life imprisonment to husband for killing wife, court also imposed a fine of five thousand rupees in ghazipur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने मंगलवार को दो वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में दोष सिद्ध पति रमेश राम को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार करीमुद्दीनपुर थाना गांव के कामूपुर निवासी मगनी राम ने अपनी पुत्री सुनीता की शादी करीमुद्दीनपुर थाना गांव के नरायनपुर के रमेश राम से की थी। 15 जून 2018 को सुबह 6 बजे मगनी राम को सूचना मिली की उसकी पुत्री की हत्या उसके पति रमेश राम ने गड़ासे से वारकर कर दी है।
विज्ञापन


वह उसकी ससुराल पहुंचे तो पुत्री का शव छत पर पड़ा था। उन्होंने करीमुद्दीनपुर पुलिस को सूचना दी। उनकी तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed