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Ghazipur News: बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन असलहों का लाइसेंस निरस्त
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-डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के मामले जिला कारागार में अफजाल है बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार चल रही है। डीएम आर्खका अखौरी के आदेश पर मंगलवार को बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने चार वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से अफजाल जिला कारागार में बंद हैं। यहीं नहीं अब तक अफजाल की 41.25 करोड़ रुपये की भूमि भी कुर्क की जा चुकी है।
मुहम्मदाबाद कोतवाली के यूसुफपुर गांव निवासी पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तीन असलहों में शामिल एनपीबी राइफल 375 बोर, एनपीबी पिस्टल 32 बोर और एनपीबी राइफल 22 बोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बीते 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। इसके बाद अफजाल को जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के कुछ दिन बाद ही मुहम्मदाबाद पुलिस की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने उनके तीन असलहों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। इधर पुलिस ने शस्त्रों को जमा कराने के लिए आवास पर जाकर परिजनों से पूछताछ करने के बाद जांच- पड़ताल भी की थी। इस सिलसिले में मुहम्मदाबाद पुलिस जिला कारागार पहुंची थी, जहां पूर्व सांसद से पूछताछ करने के बाद दुकान पर जमा तीन शस्त्रों को कब्जे में लाकर मालखाने में जमा करा दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तीनों शस्त्रों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया। जबकि अफजाल के जेल जाने से पहले भी उनके खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी। अब तक उनकी 41.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। सबसे पहले 24 मार्च 2022 को माचा, धनेठा, खरडीहा, नसीरपुर में 6.84733 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई, जिसकी कीमत 14.90 करोड़ रुपये थी। 19 अगस्त 2022 को मुहम्मदाबाद के माचा गांव में 12 करोड़ रुपये की 1.370 हेक्टेयर भूमि में बना फार्म हाउस कुर्क हुआ। 16 सितंबर 2022 को नोनहरा के शक्करपुर में 1.85 करोड़ की 0.326 हेक्टेयर भूमि और 28 अक्तूबर को लखनऊ के डालीबाग में भवन को कुर्क किया गया था। जिसकी कीमत 12.50 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में मुहम्मदाबाद कोतवाल घनानंद त्रिपाठी ने बताया कि अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद तीनों शस्त्रों के लाइसेंस को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया था। दुकान पर जमा तीनों शस्त्रों को कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कराया गया था। इन शस्त्रों के लाइसेंसों को अब जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार चल रही है। डीएम आर्खका अखौरी के आदेश पर मंगलवार को बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने चार वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से अफजाल जिला कारागार में बंद हैं। यहीं नहीं अब तक अफजाल की 41.25 करोड़ रुपये की भूमि भी कुर्क की जा चुकी है।
मुहम्मदाबाद कोतवाली के यूसुफपुर गांव निवासी पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तीन असलहों में शामिल एनपीबी राइफल 375 बोर, एनपीबी पिस्टल 32 बोर और एनपीबी राइफल 22 बोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बीते 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। इसके बाद अफजाल को जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के कुछ दिन बाद ही मुहम्मदाबाद पुलिस की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने उनके तीन असलहों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। इधर पुलिस ने शस्त्रों को जमा कराने के लिए आवास पर जाकर परिजनों से पूछताछ करने के बाद जांच- पड़ताल भी की थी। इस सिलसिले में मुहम्मदाबाद पुलिस जिला कारागार पहुंची थी, जहां पूर्व सांसद से पूछताछ करने के बाद दुकान पर जमा तीन शस्त्रों को कब्जे में लाकर मालखाने में जमा करा दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तीनों शस्त्रों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया। जबकि अफजाल के जेल जाने से पहले भी उनके खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी। अब तक उनकी 41.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। सबसे पहले 24 मार्च 2022 को माचा, धनेठा, खरडीहा, नसीरपुर में 6.84733 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई, जिसकी कीमत 14.90 करोड़ रुपये थी। 19 अगस्त 2022 को मुहम्मदाबाद के माचा गांव में 12 करोड़ रुपये की 1.370 हेक्टेयर भूमि में बना फार्म हाउस कुर्क हुआ। 16 सितंबर 2022 को नोनहरा के शक्करपुर में 1.85 करोड़ की 0.326 हेक्टेयर भूमि और 28 अक्तूबर को लखनऊ के डालीबाग में भवन को कुर्क किया गया था। जिसकी कीमत 12.50 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में मुहम्मदाबाद कोतवाल घनानंद त्रिपाठी ने बताया कि अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद तीनों शस्त्रों के लाइसेंस को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया था। दुकान पर जमा तीनों शस्त्रों को कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कराया गया था। इन शस्त्रों के लाइसेंसों को अब जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है।
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