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Ghazipur : मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, एडीजे फर्स्ट की कोर्ट ने दिया निर्णय
Tue, 17 Dec 2024 07:21 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Tue, 17 Dec 2024 07:21 PM IST
सार
मुख्तार के साले की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। एडीजे फर्स्ट की कोर्ट ने निर्णय दिया है और बताया जा रहा है कि मामला 2020 और 2021 का है। इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है
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जिला न्यायालय
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
मुख्तार के साले अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट में विरोध भी हुआ। बताते चलें कि वर्ष 2020 और 2021 में भारतीय खाद्य निगम ने जनपदों में गोदाम बनाने की योजना बनाई थी। गाजीपुर में विकास कंस्ट्रक्शन जो कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी थी इन्होंने टेंडर डाला था।
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उस वक्त के खौफ के चलते किसी अन्य ने टेंडर ही नहीं डाला और 5 करोड 79 लाख रूपये के गबन का मामला सामने आया। इसकी जांच एसटीएफ और अन्य विभागों द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अनवर सहजाद सहित पांच लोग को नामजद किया गया। जिसमें अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र डाला था जो कि निरस्त कर दिया गया।
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