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अधिक से अधिक पथ विक्रताओं के पंजीकरण और आवेदन के लिए निर्देश दिए
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गाजीपुर। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं के पंजीकरण एवं आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
डूडा के परियोजना अधिकारी राम सिंह राही ने बताया कि उक्त योजना भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से नगर के पात्र पथ विक्रेताओं को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये ऋण आसान किश्तों पर रोजगार को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। उक्त ऋण पर ब्याज में सात प्रतिशत की सब्सिडी सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। यह योजना नगर निकाय गाजीपुर, जमानिया, मुहम्मदाबाद, जंगीपुर, बहादुरगंज, दिलदारनगर, सादात एवं सैदपुर में लागू है। बताया कि ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वे में छूट गए अथवा जिन्होंने सर्वे के बाद विक्रय गतिविधियां प्रारंभ की हैं, उनको नगर निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे पथ विक्रेता जो स्थानीय नगर निकाय के भौगोलिक सीमा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं लेकिन वास्तविक रूप से पथ विक्रेता का कार्य नगर निकाय की भौगोलिक सीमा के अंदर करते हैं उन्हें संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगें। इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी पथ विक्रेताओं को संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण करना होगा। इसके बाद स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए संबंधित नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ डूडा कार्यालय अथवा जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पास-बुक, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है। बैठक में शहर मिशन प्रबंधक आदि उपस्थित थे।
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डूडा के परियोजना अधिकारी राम सिंह राही ने बताया कि उक्त योजना भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से नगर के पात्र पथ विक्रेताओं को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये ऋण आसान किश्तों पर रोजगार को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। उक्त ऋण पर ब्याज में सात प्रतिशत की सब्सिडी सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। यह योजना नगर निकाय गाजीपुर, जमानिया, मुहम्मदाबाद, जंगीपुर, बहादुरगंज, दिलदारनगर, सादात एवं सैदपुर में लागू है। बताया कि ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वे में छूट गए अथवा जिन्होंने सर्वे के बाद विक्रय गतिविधियां प्रारंभ की हैं, उनको नगर निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे पथ विक्रेता जो स्थानीय नगर निकाय के भौगोलिक सीमा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं लेकिन वास्तविक रूप से पथ विक्रेता का कार्य नगर निकाय की भौगोलिक सीमा के अंदर करते हैं उन्हें संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगें। इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी पथ विक्रेताओं को संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण करना होगा। इसके बाद स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए संबंधित नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ डूडा कार्यालय अथवा जनसुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पास-बुक, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है। बैठक में शहर मिशन प्रबंधक आदि उपस्थित थे।
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